मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष कैसे प्राप्त करे। How to get Chief Minister Medical Assistance Fund.

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष कैसे प्राप्त करे।

How to get Chief Minister Medical Assistance Fund.



महाराष्ट्र चिकित्सा सहायता कोष यह योजना महाराष्ट्र के जनता के लिए जारी की गई हैं आपको क्या पता है कि यह योजना का लाभ कैसे लें और यह योजना किन-किन के लिए लागू होती है चलिए यह योजना का लाभ लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जानते हैं।



 ■ मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज।


 1.  आवेदन (निर्धारित प्रारूप में)


 2.  निदान और उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय का प्रमाण पत्र आवश्यक है।  (निजी अस्पताल के मामले में सिविल सर्जन से प्रमाणीकरण आवश्यक है।)


 3.  तहसीलदार कार्यालय से आय प्रमाण पत्र।

 (1.60 लाख रुपये से कम होना चाहिए।)


 4.  रोगी का आधार कार्ड (महाराष्ट्र राज्य) शिशु (बाल रोगियों) के लिए माता का आधार कार्ड आवश्यक है।


 5.  रोगी का राशन कार्ड (महाराष्ट्र राज्य)


 6.  संबंधित बीमारी की रिपोर्ट आवश्यक है।  7.  दुर्घटना के मरीजों के लिए चंगु रिपोर्ट जरूरी है।


 8.  प्रत्यारोपण रोगियों के लिए एनडीएयू/सरकारी समिति की स्वीकृति आवश्यक है।


 9.  यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्पताल का रिकार्ड मुख्यमंत्री सहायता कोष कार्यालय के कम्प्यूटर सिस्टम में हो।


 ● यदि ई-मेल के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आवेदन के साथ सभी दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप (पठनीय) में भेजे जाने चाहिए।


 ईमेल आईडी:- aao.cmrf-mh@gov.in


 ● एवं इसकी मूल प्रतियां डाक द्वारा तत्काल मुख्यमंत्री सहायता कोष में भिजवाई जाए।


 ■ मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के पात्र रोगों के नाम।


 1.  कर्णावत प्रत्यारोपण (उम्र 2 से 6 वर्ष),


 2.  हृदय प्रत्यारोपण


 3.  लिवर प्रत्यारोपण


 4.  गुर्दा प्रत्यारोपण


 6.  अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण


 5.  फेफड़े का प्रत्यारोपण


 7.  हाथ का प्रत्यारोपण


 8.  कूल्हे का प्रतिस्थापन


 9.  कैंसर सर्जरी,


 10.  दुर्घटना शल्य चिकित्सा


 11।  बाल चिकित्सा सर्जरी


 12.  मस्तिष्क रोग,


 13.  दिल की बीमारी,


 14.  डायलिसिस


 15.  दुर्घटना


 16.  कैंसर (कीमोथेरेपी/विकिरण)


 17.  नवजात रोग,


 18.  घुटने का प्रत्यारोपण


 19.  जले हुए रोगी,


 20.  विद्युत दुर्घटना के मरीज


 इन कुल 20 गम्भीर रोगों के लिए पात्र रोगी जिन्हें उक्त तीनों योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है तथा जो राज्य में इस योजनान्तर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों में उपचार कराना चाहते हैं, उन्हें चिकित्सालय के माध्यम से जाँच कर मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। समिति।


 मुख्यमंत्री सहायता कोष टोल फ्री नं.  : 8650567 567


संपर्क नंबर।  022-22026948 मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्रकोष्ठ की विस्तृत जानकारी एवं अस्पतालों की सूची वेबसाइट (cmrf.maharashtra.gov.in) पर उपलब्ध है।


 ईमेल आईडी:- aao.cmrf-mh@gov.in

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